मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत- अदालत ने दे दी उन्हें जमानत
न्यायाधीश एन शिवकुमार ने 7 जून को राहुल गांधी को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस नेता को जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर बीजेपी सरकार ने कांग्रेस नेता पर मुकदमा दर्ज करा दिया था।
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए सांसद राहुल गांधी को अदालत की ओर से भारतीय जनता पार्टी कि कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता को जमानत दे दी गई है।
यह मामला पिछले साल कर्नाटक में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के प्रमुख अखबारों में कथित रूप से विज्ञापन जारी करने को लेकर दर्ज कराया गया था। उस दौरान कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था ।अदालत ने इससे पहले 1 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा डिप्टी चीफ मिनिस्टर एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी इस मामले में जमानत दे दी थी।
जिस समय दोनों अदालत के सामने पेश हुए थे तो मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एन शिवकुमार ने 7 जून को राहुल गांधी को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।