7 साल बाद फैसला- हत्या के मामले में बाप बेटे को मिली उम्रकैद

भोपा थाने के पास दामोदर शर्मा के सिर में तमंचे और पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Update: 2023-03-28 12:19 GMT

मुजफ्फरनगर। पुलिस कस्टडी में मौजूद बदमाश को गोली मारकर मौत की नींद सुलाने के मामले में दोषी ठहराए गए बाप बेटे को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस कस्टडी में बदमाश की हत्या की घटना 7 साल पहले अंजाम दी गई थी।

मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप ने बताया है कि वर्ष 2016 की 7 अक्टूबर को भोपा थाने में तैनात सिपाही आदेश कुमार एवं होमगार्ड हितेश मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव नगला खेपड निवासी अभियुक्त दामोदर शर्मा को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपा पर लेकर पहुंचे थे।

चिकित्सीय जांच के उपरांत जैसे ही वह दामोदर शर्मा को लेकर वापिस थाने लौटने लगे तो हाईवे पर भोपा थाने के पास दामोदर शर्मा के सिर में तमंचे और पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट दितीय में हुई। अदालत ने दोषी पाए गए कुंवर पाल और मोहित को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा के अलावा 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 353 में 1 साल का कारावास और धारा 25 आयुध अधिनियम में 2 साल कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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