बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में वैन चालक को 20 वर्ष की सजा

जिले के अपर जिला जज(एडीजेद) पोक्सो ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वैन चालक को 20 वर्ष की कैद और 60000 जुर्माने की सजा सुनाई है

Update: 2021-08-18 14:52 GMT
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के अपर जिला जज(एडीजेद) पोक्सो ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वैन चालक को 20 वर्ष की कैद और 60000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मिलेगी विशेष लोक अभियोजक भरत कुमार शर्मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि शिकारपुर कस्बे में 2018 में रूपेश कुमार की भांजी की शादी थी। बारात अहमदगढ़ इलाके के दौलतपुर गांव से आई थी ,जिसमें अनीश निवासी ग्राम मुरादपुर वैन चालक भी शामिल हुआ था। रूपेश कुमार का आरोप है कि अनीश उसकी नाबालिक भांजी को जबरन उठाकर एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिले मौके पर ही पकड़ कर शिकारपुर पुलिस को सौंप दिया था। अनीश के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो तरुण कुमार सिंह ने आज गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अनीश को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 60000 जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में लिखा है कि अभियुक्त द्वारा जुर्माने की राशि अदा करने पर इसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाए एडीजे के आदेश पर अनीश को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। वार्ता
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