साइबर ठगों की सहूलियत के लिये यूपी DGP ने जारी किया नया आदेश

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी डीजीपी द्वारा पीड़ितों की सहूलियत के लिये एक नया आदेश जारी किया गया है।

Update: 2022-07-27 06:28 GMT

अलीगढ़। साइबर ठगी को लेकर विभिन्न मामले आये दिन सामने आते रहते हैं। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी डीजीपी द्वारा पीड़ितों की सहूलियत के लिये एक नया आदेश जारी किया गया है। अब लोगों को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा।

मिली जानकारी के अनुसार एक लाख या उससे अधिक रकम ठगे जाने के बाद साइबर थाने जाना पड़ता था लेकिन सामने आ रहे ठगी के मामले को देखते हुए अब पांच लाख या उससे ज्यादा की साइबर ठगी के मामले साइबर थाने में दर्ज करानी होगी। डीजीपी द्वारा उत्तर प्रदेश के तमाम यानि 18 रेंज में खुले साइबर थानों पर यह नियम लागू कर दिया गया है।

आईजी राकेश सिंह का कहना है कि पहले फरियादियों को दूर-दूर से मुकदमा दर्ज कराने के लिये आना पड़ता था लेकिन अब नहीं आना पड़ेगा। उनका कहना है कि सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क खोली गई है और उन्हें टेªनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि अब साइबर ठगों के चंगुल चढ़े पीड़ितों की शिकायत पर थाने पर ही मामला दर्ज किया जायेगा।

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