हत्या के मामले में दो को उम्रकैद- साथ में इतना लगाया जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक एवं पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते जनपद की एक कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।
गौरतलब है कि दिनांक 23.04.2016 को थानाक्षेत्र पुरकाजी के रहने वाले वादी धीर सिंह पुत्र भरतू निवासी गोदना द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्तगण सतीश पुत्र रविपाल गुर्जर व मंजू पुत्र रविपाल गुर्जर निवासी गोदना थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर द्वारा उनके भतीजे की हत्या कर दी गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 218/2016 धारा 302,34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सतीश व मंजू उपरोक्त को दिनांक 27.04.2016 को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 13.05.2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साव तथा थाना प्रभारी पुरकाजी जयवीर सिंह के नेतृत्व में थाना पुरकाजी से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक एवं पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.09.2024 को न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपीगण सतीश व मंजू उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 20,000/- रुपये अर्थदण्ड(प्रत्येक पर) की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपीगण को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।