मर्डर करने वालों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

2 अभियुक्तो को न्यायालय मु0नगर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

Update: 2023-02-17 13:50 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते हत्या के मामले में 02 अभियुक्तो को न्यायालय मु0नगर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त ओमपाल पुत्र विसन तथा सोमपाल पुत्र विसन निवासीगण ग्राम खोडसमा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा हत्या की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में मृतक के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 48/255/2002 धारा 302,452 IPC पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय मु0नगर में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में आज दिनांक 17.02.2023 को न्यायालय पोक्सो प्रथम मु0नगर द्वारा अभियुक्त ओमपाल व सोमपाल को दोषी पाते हुए धारा 302 IPC (हत्या करने मे) में आजीवन कारावास व 60,000/- रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है तथा धारा 452 (घर में घुसकर मारपीट करने में)भादवि में 05-05 वर्ष के कारावास की सजा व 14,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

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