जुलूस निकालने को लेकर कप्तान ने दिये अधीनस्थों को सख्त निर्देश
निर्वाचन-23 की मतगणना के दृष्टिगत पुलिस/प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।
शामली। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में दिनांक 13 मई 2023 को होने वाली नगर निकाय निर्वाचन-23 की मतगणना के दृष्टिगत पुलिस/प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक द्वारा दिनांक 13.05.2023 को होने वाली नगर निकाय चुनाव की मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद के पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारीगण को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। जनपद में 03 केन्द्र (थाना क्षेत्र झिंझाना के राष्ट्रीय शिक्षा सदन, कैराना के पब्लिक इंटर कालेज तथा शहर क्षेत्र में मंडी समिति) में मतगणना का कार्य सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार मतगणना केन्द्र पर लगाय़े जाने वाली काउंटिंग टेबल, ईवीएम, मतगणना केन्द्र में मोबाइल पार्टी एवं प्रवेश द्वार पर पुलिस बल लगाया गया है। मतगणना स्थल में प्रवेश करने हेतु एजेंट के पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत पत्र, फोटो सहित पास/पहचान पत्र होंगे तभी प्रवेश दिया जाए। मतगणना स्थल पर केवल मतगणना एजेंट तथा मतगणना कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी ही मौजूद रह सकेंगे। प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की डीएफएमडी एवं एचएचएमडी के कडे पहरे से चौक किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश दिए गये । इसके अतिरिक्त मतगणना एजेंट को तरल पदार्थ, हथियार एवं मोबाइल मतगणना स्थल पर नहीं ले जाने दिए जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों को मतगणना स्थल के आस-पास एवं बाहर किसी भी व्यक्ति को उपस्थित न रहने और न ही विजयी प्रत्याशी मतगणना स्थल के बाहर आने के बाद समूह अथवा जुलूस के साथ रवाना होने अथवा विजयी प्रत्याशी निवास पर पहुंचकर भी किसी प्रकार का कोई जुलूस अथवा आयोजन नहीं करने देने सम्बन्धी दिशा निर्देश दिए गये।
इस ब्रीफिंग में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक शामली के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक,मुख्य विकास अधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद शामली, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, समस्त थाना प्रभारी एवं मतगणना में लगे समस्त पुलिस/प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।