किशोर के हत्यारोपी को मिली उम्रकैद, 40 हजार का जुर्माना

न्यायालय ने 40 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया है

Update: 2021-11-20 11:33 GMT

मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खानूपुर में वर्ष 2017 की 10 अप्रैल को 17 वर्षीय किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या करने के बाद शव को गंग नहर में डालने के मामले में दोषी को न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने 40 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले में बाकी बचे दो आरोपी सबूत के अभाव में बरी कर दिए गए हैं।

शनिवार को जनपद न्यायालय में जनपद के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव खानूपुर में वर्ष 2017 कि 10 अप्रैल को 17 वर्षीय अरुण पुत्र सतीश का घर से अपहरण कर उसकी हत्या करने के बाद शव को गंग नहर में फेंकने के मामले की सुनवाई अनुसूचित जाति जनजाति विशेष कोर्ट में हुई। न्यायधीश जमशेद अली की कोर्ट में चली सुनवाई में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह एवं सहदेव सिंह ने पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान वादी की ओर से आसमा परवीन खान द्वारा अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जमशेद अली ने आरोपी काजू उर्फ राजकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पाए गए काजू उर्फ राजकुमार के ऊपर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। न्यायालय ने बाकी बचे दो आरोपियों कपिल एवं मोनू को सबूतों के अभाव में बरी किए जाने का फरमान सुनाया। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2017 की 10 अप्रैल को आरोपी काजू उर्फ राजकुमार ने अपने साथी कपिल एवं मोनू के साथ मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खानूपुर निवासी सतीश के 17 वर्षीय पुत्र अरुण का उसके घर से अपहरण किया और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारोपियों ने किशोर के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे गंग नहर में ले जाकर फेंक दिया। पीड़ित परिजनों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद पुलिस ने मृतक अरुण का शव जनपद मेरठ के सरधना के पास 15 अप्रैल को गंग नहर के भीतर से बरामद किया था।



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