आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित IPS अधिकारी की याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की दायर याचिका खारिज कर दी।
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह की संबंधित प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने तथा राजद्रोह के आरोप से राहत दिये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकल पीठ ने इससे पहले सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज दोनों याचिकाएं खारिज कर दी।
सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने पैरवी की, जबकि राजद्रोह प्रकरण में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतोदास ने पैरवी की। वहीं आय से अधिक संपत्ति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) की ओर से राज्यसभा सदस्य और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता केटीएस तुलसी उपस्थित हुए। इससे पहले न्यायालय ने सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी।
उल्लेखनीय है कि एसीबी को सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी।
शिकायत के बाद सिंह के सरकारी आवास समेत लगभग 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 70 घंटे चले मैराथन छापेमार कार्रवाई में एसीबी को 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। वहीं बाद में उनके ऊपर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया। राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद सिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली और रिट याचिका दायर करते हुए पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी।
वार्ता