EX पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- नहीं मिली राहत
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई
नई दिल्ली। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। विभिन्न आरोपों के बीच घिरे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। पूर्व पुलिस कमिश्नर की उस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है जिसमें आईपीएस अधिकारी ने अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर 30 वर्षों से पुलिस विभाग में हैं। आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ लगे मामलों की जांच राज्य से बाहर हो। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ही पुलिस फोर्स पर संदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा है और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर भरोसा नहीं है? यह एक हैरान कर देने वाला आरोप है।