शामलीः पुलिस की पैरवी के चलते 28 दिनों के भीतर दुष्कर्मी को हुई उम्रकैद
अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे महिलाओ से संबंधित अपराध मे प्रभावी कार्यवाही करते हुए
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे महिलाओ से संबंधित अपराध मे प्रभावी कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस के निर्देशन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 28 दिन में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय कैराना द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सोमपाल पुत्र भंवरसिंह निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 124/2022 धारा 376(2च), 376एबी आईपीसी व 5एम/6 व 5पी/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 27.09.2022 को पंजीकृत किया गया था। थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को दिनांक 27.09.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप दिनांक 14.11.2022 को बनाया गया। उक्त मामले में अभियुक्त को एक माह में सजा कराये जाने हेतु चयनित किया गया था। जिसका विचारण न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना में किया गया।
शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर 28 दिन में न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना शामली द्वारा आज दिनांक 12.12.2022 को अभियुक्त सोमपाल उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे आजीवन कठोर कारावास की सजा व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड तथा 5एम धारा 6 लैंगिक अधिनियम मे आजीवन कठोर कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है ।