पुलिस अब और भी पावरफुल हुई- गवर्नर ने दे डाली अब यह शक्तियां
लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से लेकर वर्ष 2023 की 18 जनवरी तक फिलहाल प्रभावी किया गया है।
नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से दी गई शक्तियों के चलते अब दिल्ली पुलिस पहले से और भी अधिक पावरफुल हो गई है। पुलिस कमिश्नर को उपराज्यपाल द्वारा दी गई इस खास शक्ति के माध्यम से अब राजधानी में अपराधों पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है।
दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात एनएसए के अंतर्गत किसी को भी अब हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कानून व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर अब पुलिस किसी को भी हिरासत में ले सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से लेकर वर्ष 2023 की 18 जनवरी तक फिलहाल प्रभावी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी के सुंदर नगरी, जहांगीरपुरी और बलजीत नगर में बीते कुछ दिनों के भीतर अपराधियों द्वारा जघन्य तरीके से की गई हत्याओं के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी 16 अक्टूबर को ऐसी ही कुछ घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी भी लिखी थी।