नशीले पदार्थ के साथ छह लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।
अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की एक स्थानीय अदालत ने छह लोगों को तीन दिन की जेल की सजा सुनायी है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने संयुक्त अभियान में इन लोगों को रविवार को अगरतला रेलवे स्टेशन पर सस्ते नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिबंधित कफ सिरप की 970 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार, रेलवे सुरक्षा कर्मियों ने गुप्त सूचना के आधार पर रानी कमलापति एक्सप्रेस में छापा मारा। इसमें बिहार के पांच युवक (गोयलाबस्ती क्षेत्र, बिहार से आकर बसने वालों की एक कॉलोनी) एक स्थानीय निवासी के साथ सवार थे। ये लोग प्रतिबंधित पदार्थ को पश्चिम बंगाल और बिहार ले जाने के फिराक में थे।
प्रारंभिक जांच के बाद, स्थानीय थाना में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।
वहीं, रविवार देर रात एक अन्य छापेमारी में जीआरपी और आरपीएफ ने अगरतला रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र जा रहे पांच बंगलादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें जेल भी भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस पर नियमित तलाशी के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने छह व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि देखी।
पूछताछ के दौरान, पांच बंगलादेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हुए पाया गया। उनकी पहचान बेलाल हुसैन, सोहेल मिया, अजीजुल हकीम, शमी और हफीजुल इस्लाम के रूप में की गई। छठा व्यक्ति की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले रोनी मकसूद खान के रूप में हुई है, जो वहां एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए इन लोगों को यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहा था।