चौकी इंचार्ज की तैनाती होगी कम से कम एक साल- हटा पाना नहीं होगा आसान

पुलिस कमिश्नर ने चौकी इंचार्जो की नियुक्ति को लेकर सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।

Update: 2023-01-21 10:14 GMT

लखनऊ। कमिश्नरेट में चौकी इंचार्ज तैनाती अब कम से कम एक साल तक रहेगी। इंचार्ज को चौकी से हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। क्योकि अब उनकी नियुक्ति स्थापना बोर्ड द्वारा की जायेगी। इतना ही नहीं चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए ठोस कारण बताना होगा। उसी के बाद उसे हटाया जा सकेगा।

दरअसल पुलिस कमिश्नर ने चौकी इंचार्जो की नियुक्ति को लेकर सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही यह नई व्यवस्था चालू हो जाएगी। कमिश्नरेट में चौकी इंचार्जों की नियुक्ति को लेकर जो स्थापना बोर्ड तैयार किया गया है वह चारों जोन का अलग होगा। स्थापना बोर्ड में संबंधित डीसीपी अध्यक्ष, संबंधित एडीसीपी और सबसे वरिष्ठ एसीपी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित एसआई ने न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष तय की गई है। इससे अधिक आयु के एसआई इस पद के लिए चिन्हित नहीं होंगे।

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