दुष्कर्मी को उम्र कैद - एक लाख का जुर्माना
अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
अमरोहा। उत्तर प्रदेश में अमरोहा की विशेष अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह पोक्सो एक्ट (प्रथम) की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में गुरुवार को अभियुक्त इंद्रजीत को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने गुरुवार को यहां बताया कि उक्त घटना छह जून 2019 की शाम हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी ।घटना के दिन मजदूर दवा लेने बाहर गया हुआ था जबकि उसकी पत्नी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी। दमजदूर की छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसी बीच पड़ोसी इंद्रजीत सिंह बच्ची बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
रक्त रंजित हालत में बच्ची रोती-बिलखती हुई घर पहुंची परिजनों के पूछने पर बदहवास बच्ची ने पूरी घटना बताई। पीडित बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तभी से आरोपी जेल में बंद है।
वार्ता