लूट हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

बुलंदशहर जिले के एडीजे कोर्ट ने एक व्यक्ति को लूट अपहरण और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2021-03-06 06:49 GMT

बुलंदशहर ।  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट ने एक व्यक्ति को लूट अपहरण और हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी किया ।

अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि आहार थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी मेघराज सिंह 11 अगस्त 2016 को अमित ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उनको रोक लिया और अपहरण कर जंगल में ले गए और उनकी हत्या कर मोटरसाइकिल लूट ली ।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 364 302 394 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया । पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जंगल से मेघराज सिंह का शव बरामद किया । मुकदमे की सुनवाई अनूपशहर के

ए डी जे अरविंद कुमार के न्यायालय में हुई । एडीजे ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमित को मेघराज सिंह का अपहरण कर मोटरसाइकिल लूटने और उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया। एडीजी ने अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए  25 हजार का जुर्माना भी किया।

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