जान मोहम्मद हत्याकांड- 5 दोषियों को उम्र कैद, इतना हुआ जुर्माना
फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2007 की 2 जनवरी को जनपद के थाना ककरौली क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपियों के ऊपर 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
बृहस्पतिवार को जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश की अदालत में वर्ष 2007 की 2 जनवरी को थाना ककरौली क्षेत्र के ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर मस्जिद के भीतर की गई हत्या के मामले की सुनवाई की गई। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या के इस मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों भूरा, सदा हसन, मुनव्वर, जहीर आलम और मुदस्सीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से पांचों दोषियों के ऊपर 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अदालत की ओर से कहा गया है कि जुर्माने की रकम में से 20000 रूपये की धनराशि मृतक के पिता आबाद मोहम्मद को दी जाएगी। एक आरोपी जावेद को सबूत के अभाव में अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है। हत्या के इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा की ओर से जोरदार पैरवी की गई, जबकि वादी पक्ष की ओर से ठाकुर दुष्यंत सिंह ने अपनी दलीलें अदालत के सम्मुख रखी।