गृह मंत्रालय ने संभाली कमान- साईबर अपराध पर लगेगी लगाम

ऑनलाइन शिकायत के बाद मामला जांच के लिए गृह मंत्रालय से प्रदेश पुलिस को भेजा जायेगा और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

Update: 2021-02-09 10:43 GMT

नई दिल्ली। साईबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए अब नागरिकों को पुलिस कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह के अपराधों की ऑनलाइन शिकायत अब दर्ज हो सकेगी। ऑनलाइन शिकायत के बाद मामला जांच के लिए गृह मंत्रालय से प्रदेश पुलिस को भेजा जायेगा और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

साईबर क्राईम के मामले लगभग रोजाना ही सुनने को मिलते हैं। इन मामलों में सबूत बहुत ही कम मिल पाते हैं, इसलिए इनकी शिकायत दर्ज कराना भी भोले-भाले नागरिकों के लिए टेढ़ी खीर ही होती हैं। साईबर क्राईम के ज्यादातर मामलों में शिकायत दर्ज नहीं हो पाती और पीड़ितों को मुंह पर चुप्पी लगाकर इन मामलों में बैठने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केन्द्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब अगर किसी के साथ साईबर क्राईम होता है, तो उसे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साईबर अपराध की अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए साईबरक्राईम डाॅट जीओवी डाॅट इन वेबसाइट लांच की है। इसे साईबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल का नाम दिया गया है। इस वेबसाईट पर साईबर अपराध, ठगी, चाईल्ड पोर्नोग्राफी, रेप जैसे मामलों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।

सबसे खास बात यह है कि उक्त शिकायतें ऑनलाइन गृह मंत्रालय के पास जायेंगे और गृह मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की पुलिस को कार्रवाई के लिए मामला भेजा जायेगा। गृह मंत्रालय से भेजी गई शिकायत को पुलिस को गंभीरता से लेना होगा और केस की निगरानी करनी होगी। गृह मंत्रालय की नजर में मामला रहने से पुलिस इस तरह के मामलों में कोई भी कोताही नहीं बरत सकेगी। ज्यादातर साईबर क्राईम ई-मेल, सोशल साइट, एप डाउनलोडिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड की जानकारी लेकर किये जाते हैं। ठग आजकल हाईटैक हो गये हैं और इस तरह के काफी मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा यह सराहनीय फैसला लिया गया है।

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