महिला अपराध में की अवहेलना तो थानाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज हुई FIR

थाने पर सूचना देने पर न तो रपट लिखी गयी और न मेडिकल कराया गया बल्कि 151 में वादी पक्ष के लोगों का चालान कर दिया।

Update: 2020-10-15 07:52 GMT

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने लूटपाट व परिजनों को मारने पीटने के तीन आरोपियों तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने दिया है । कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कॉपी न्यायालय में दाखिल की गई है।

पुलिस के आज यहां कहा कि रामधनी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी बहन 23 दिसंबर 2019 को 2:00 दिन लेदुका बाजार में सामान लेकर घर आ रही थी तभी गणेश मिश्रा उसे जातिसूचक गालियां देने लगा तथा छेड़खानी करते हुए उसकी चेन व रुपए छीन लिए। बहन के शोर पर वादी उसका भाई व अन्य बहुत से लोग पहुंचे। इसी बीच रजनीश,शिवाकांत आ गए। सभी लोग जाति सूचक गालियां देते हुए ललकारते हुए वादी व उसके भाई को मारने लगे। जान बचाने के लिए हम लोग घर में भागे। घर में घुसकर आरोपियों ने मारा पीटा और कहा कि दलित बस्ती में आग लगा दूंगा।

थाने पर सूचना देने पर न तो रपट लिखी गयी और न मेडिकल कराया गया बल्कि 151 में वादी पक्ष के लोगों का चालान कर दिया।जिलाधिकारी को दरखास्त दिया। उन्होंने सीएमओ को मेडिकल का आदेश दिया तब जाकर वादी पक्ष के लोगों का मेडिकल हुआ। तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना किया जो दंडनीय अपराध है।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने के लिए भी आदेश दिया ।

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