गोली मारकर हत्या करने के मामले में ग्यारह आरोपियों को उम्रकैद
अदालत ने एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में ग्यारह आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनायी है
भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में ग्यारह आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार भारौली थाने के गोरम गांव में 27 अगस्त 2011 को युवक सितंबर शर्मा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों में छुन्ना शर्मा, बंटू, कुल्लू, सोनू, मिथुन शर्मा, ज्ञान सिंह, रवि यादव, बलवीर यादव, कुल्लू, राजू व मनोज शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है।
जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अनीस खान ने कल यह सजा सुनायी है।
वार्ता