नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए उमर खालिद की हिरासत शुक्रवार को 20 नवंबर तक बढ़ा दी।
न्यायाधीश रंधीर जायसवाल ने जेल अधीक्षक से खालिद से आम कैदियों की तरह ही बर्ताव करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अधीक्षक से साथ ही खालिद को किताबें और ठंडे वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने खालिद की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
खालिद के वकील त्रिदीप पाइस ने कहा कि उनके मुव्वकिल के साथ जानवारों की तरफ बर्ताव किया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने हालांकि उनके वकील के आरोपों को खारिज किया और कहा कि खालिद को अन्य कैदियों की तरह ही उनके सेल से बाहर आने दिया जाता है।