कोर्ट ने सुनाया दुष्कर्मी को सजा का फैसला- काटनी पडे़गी इतने साल जेल
न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया
शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त नाजिम पुत्र शमशाद निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में महिला के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय कैराना जनपद शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थाना थानाभवन पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त नाजिम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त नाजिम को धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।