सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई-हाजी इकबाल की 21 करोड़ की संपत्ति जब्त

हाजी इकबाल उर्फ बाला की ओर से मुंशी नसीम के नाम की गई 21 करोड रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त करने में सफलता प्राप्त की है

Update: 2022-05-01 13:44 GMT

सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर की अगुवाई में जनपद पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की ओर से मुंशी नसीम के नाम की गई 21 करोड रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला के अलावा छह अन्य गैंग सदस्यों के खिलाफ पिछले महीने की 9 अप्रैल को थाना मिर्जापुर पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के दौरान लकड़ी चोरी, तस्करी, अवैध रूप से खनन कारोबार और दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर धोखाधड़ी करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी जमीने खरीदे जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं।

रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा निर्गत आदेशों एवं निर्देशो के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट व अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में 9 अप्रैल को अजय कुमार श्रोतिया प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 83/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट बनाम 1-हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद गैंग (लीडर), 2-अब्दूल वाजिद पुत्र हाजी इकबाल बाला (गैग सदस्य), 3-जावेद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला(गैंग सदस्य), 4-मौहम्मद अफजाल पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला(गैंग सदस्य), 5-अलीशान पुत्र हाजी इकबाल बाला निवासीगण ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर (गैंग सदस्य), 6- राव लईक पुत्र सईद अहमद नि0 रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर (गैग सदस्य) 7-नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार उर्फ गफूर नि0 ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर (गैंग सदस्य) पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना बृजेश कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

विवेचना के दौरान गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा अपने आपराधिक सहयोगियो, अपने परिजनों, अपने रिश्तेदार एवं नौकरो आदि के नाम से वन क्षेत्र से खैर आदि लकडी चोरी/तस्करी, अवैध रुप से खनन का कारोबार एवं दबंगई के बल पर लोगो को डरा धमका कर धोखाधडी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीने क्रय किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये हैं। मुकदमा उपरोक्त के गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा अपने आपराधिक सहयोगी नामजद अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार उर्फ गफूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर (गैग सदस्य)के नाम मैसर्स आदेश जैन एण्ड नसीम द्वारा पार्टनर नसीम अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार उर्फ गफूर निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहानपुर एवं नसीम के पुत्र नदीम निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के नाम फर्म (कम्पनी) रजिस्ट्रर्ड कराकर तहसील बेहट के अन्तर्गत गांवो में विभिन्न सम्पत्ति अवैध रुप से आपराधिक क्रिया कलापो में लिप्त रहकर अर्जित किये गये अवैध आर्थिक लाभ से क्रय किया जाना पाया गया है।

विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों का नियमानुसार अभिलेखीय व भौतिक सत्यापन किया गया तो उपरोक्त सभी वर्णित सम्पत्तिया गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा अभियुक्त नसीम व उसके पुत्र नदीम के नाम से रजिस्टर्ड करायी गयी फर्म एवं व्यक्तिगत रुप से नसीम एवं नदीम के नाम पर तहसील अभिलेखो में दर्ज पायी गयी। इसके उपरान्त राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो के सहयोग से उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियो का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं आसपास के मौजिज लोगो से बातचीत की गयी तो उपरोक्त सभी सम्पत्ति गैग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला के सहयोगी नसीम उपरोक्त (गैंग सदस्य) एवं उसके पुत्र नदीम की होना बताया गया तथा यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त जमीने लोगो से धोखाधडी करके तथा डरा धमका कर अपने अपराधिक प्रभुत्व एवं दबंगई के बल पर एक सुसंगठित गैंग बनाकर औने-पौने दामो में क्रय की गयी हैं।

उपरोक्त सम्पत्ती में से अधिकांश सम्पत्ति सडक किनारे है तथा सम्पत्ति में तैयार बाग खडे हैं। वर्तमान में उपरोक्त सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग इक्कीस करोड रूपये बतायी जा रही है। उपरोक्त गैंग लीडर व गैंग सदस्यो द्वारा अवैध अपराधिक गतिविधियो एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करके सुसंगठित गैंग बनाकर उपरोक्त सम्पत्तियों का अर्जित किया जाना पाया गया है।

उक्त गैंग लीडर एवं गैंग सदस्यो द्वारा अपराधिक गतिविधियो वन क्षेत्र से बेश कीमती इमारती लकडियो की चोरी/तस्करी, अवैध रुप से खनन का कारोबार एवं दबगंई के बल पर धोखाधडी छल फरेब करके लोगो को डरा धमका कर अपने अपराधिक प्रभुत्व के बल पर सुसंगठित गैंग बनाकर अवैध आर्थिक लाभ से अर्जित एकत्र किये गये धन से सरकारी व गैर सरकारी जमीने क्रय किया जाना प्रमाणित है। इस लिये पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की ओर से अभियुक्त नसीम पुत्र गफ्फार उर्फ गफूर एवं उसके पुत्र नदीम द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के विरूद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

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