सैनेटाइजर से शराब बनाने पर की गयी कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सिंह ने आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश दिए

Update: 2021-05-09 05:43 GMT

सागर। कोरोना संकटकाल में सैनेटाइजर को जहरीली शराब के रूप में बदलकर मानव सेवन के लिए बेचने पर एक व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार यहां मोतीनगर थाना क्षेत्र के अधीन सिंधी कालोनी निवासी सूरज के घर से सैनेटाइजर शराब के रूप में डिस्पोजल के साथ बेचा जा रहा था। सूचना मिलने पर कल पुलिस पहुंची और कुल 19 शीशी सैनेटाइजर के रूप में जहरीली शराब जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया।

दूसरी ओर पुलिस की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सिंह ने आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश दिए।

वार्ता

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