प्रथम आगत, प्रथम पावत के आधार पर कृषकों को अनुदान का दिया जायेगा लाभ

Update: 2020-08-27 10:27 GMT

शामली। भूमि संरक्षण अधिकारी नीरजा सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में सामान्य कृषकों हेतु 11 एवं अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु 3 कुल 14 लघु तालाब कृषकों के निजी खेत तालाब खुदवाने हेतु इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। इसके अन्तर्गत एक कृषक को लघु तालाब पर मृदा कार्य की धनराशि रू0 82600.00 का 50 प्रतिशत रू0 41300.00 एवं पक्की संरचना (इनलेट) के निर्माण पर लागत रू0 22400.00 का 50 प्रतिशत रू0 11200.00 अर्थात तालाब की सम्पूर्ण लागत की धनराशि रू0 105000.00 का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 52500.00 (रूपये बावन हजार पाॅच सौ मात्र) का अनुदान अनुमन्य है। प्रथम आगत, प्रथम पावत के आधार पर कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा। कृषक द्वारा तालाब की खुदाई स्वयं करायी जायेगी तथा पूर्ण व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 52500.00 की धनराशि सीधे कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से तीन किश्तों में स्थानान्तरित किया जायेगा। तालाब खुदाई का कार्य मशीन द्वारा तथा तालाब का रेखांकन एवं तालाब के चारों ओर के बाॅधो की दरेसी श्रमिकों द्वारा करायी जायेगी। लघु तालाब का आकार 22×20×3 मीटर होगा। इस हेतु कृषक अपना आवेदन/मांग पत्र कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, शामली में किसी भी कार्यालय दिवस में जमा कर सकते है, एवं योजना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते है। योजना के विषय में जानकारी हेतु मोबाइल नं0-9452170467, 9719444481 पर सम्पर्क कर सकते है।

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