विमान में फोटोग्राफी पर रोक संबंधी आदेश पर डीजीसीए का यूटर्न
बशर्ते इससे विमान की सुरक्षा को कोई खतरा न हो और विमान के अंदर व्यवस्था बनी रहे।
नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शनिवार को जारी अपने आदेश को 24 घंटे के भीतर बदलते हुये आज कहा कि 'बोनाफाइड' यात्री चालक दल के सदस्यों की सहमति से विमान के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं बशर्ते इससे विमान की सुरक्षा को कोई खतरा न हो और विमान के अंदर व्यवस्था बनी रहे।
डीजीसीए ने आज जारी आदेश में कहा कि यात्री विमान के अंदर, विमान के उड़ान भरते समय या उतरते समय फोटो ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। ऐसा करते समय किसी ऐसे उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी जिससे विमान की सुरक्षा को खतरा हो या विमान के अंदर व्यवस्था खराब हो या फिर चालक दल के सदस्यों ने इसके लिए मना किया हो।
इससे पहले डीजीसीए ने शनिवार को जारी आदेश में कहा था कि विमान के अंदर बिना अनुमति किसी ने भी फोटोग्राफी की तो उस मार्ग पर संबंधित एयरलाइन की उड़ान पर दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। यह प्रतिबंध तभी हटाया जायेगा जब एयरलाइन इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन एक दिन बाद ही उसने अपने आदेश को बदल दिया।
किफायती विमान सेवा कंपनी इंडिगो की एक उड़ान में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फोटो लेने के लिए मीडियाकर्मियों द्वारा सामाजिक दूरी संबंधी कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन का वीडियो वायरल होने के बाद डीजीसीए ने उड़ानों पर प्रतिबंध संबंधी आदेश दिया था। इन दिनों महाराष्ट्र सरकार के साथ वाक् युद्ध के कारण चर्चा में रहीं कंगना गत 09 सितंबर को इंडिगो की उड़ान से चंडीगढ़ से मुंबई आई थीं। नियामक ने इंडिगो से भी इस घटना के बारे में रिपोर्ट तलब की थी।
वार्ता