बदलेंगे तीन कानून- मॉब लीचिंग पर फांसी या उम्रकैद की सजा..

केंद्रीय सरकार द्वारा मॉब लीचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून की तैयारी की जा रही है।

Update: 2023-10-26 05:12 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार द्वारा मॉब लीचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून की तैयारी की जा रही है। इस तरह के मामलों में हत्या के मुकदमें की तरह धाराएं लगाई जा सकती है। जिनमें सजा-ए- मौत एवं उम्र कैद की सजा भी संबंधित को मिल सकती है।

गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई संसदीय समिति द्वारा मॉब लीचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ हत्या के मुकदमे की तरह धाराएं लगाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं में संबंधित को सजा ए मौत तथा उम्र कैद जैसी सजा का प्रावधान किया जा सकता है।

समिति की ओर से देश में तीन आपराधिक कानून में बदलाव की सिफारिश किए जाने की तैयारी की जा रही है। देश में जाति एवं संप्रदाय के आधार पर मॉब लीचिंग करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की मांग अरसे से उठती आ रही है।


देश में अब तक मॉब लीचिंग के मामलों में 7 साल की सजा का ही प्रावधान रहा है, जिसे बदलकर समिति द्वारा फांसी और उम्र कैद तक करने का प्रावधान रखा जा सकता है।

दरअसल भारतीय न्याय संहिता पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में नस्ल, जाति, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और मान्यता के नाम पर मॉब लीचिंग के मामले में कड़ी सजा देने पर विचार चल रहा है।

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