26 साल पुराने मामले में मंत्री की गवाही पर सिपाही को 5 साल की सजा

झांसी पुलिस द्वारा राजेश कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।;

Update: 2025-04-04 09:48 GMT
26 साल पुराने मामले में मंत्री की गवाही पर सिपाही को 5 साल की सजा
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झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज एवं कल्याण राज्य मंत्री की मजबूत गवाही पर अपर सिविल जज ने 26 साल पुराने मामले में दोषी पाए गए पीएसी कांस्टेबल को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को झांसी के अपर सिविल जज ने फर्जी प्रपत्रों के सहारे 33 वीं वाहिनी पीएसी झांसी में कांस्टेबल की नौकरी पाने वाले सिपाही राजेश कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार के समाज एवं कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण की मजबूत गवाही पर 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी में राजेश कुमार उपाध्याय वर्ष 1999 में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। तत्कालीन पीएसी सेनानायक आईपीएस असीम अरुण ने जब मिली शिकायत के आधार पर कांस्टेबल के पद पर तैनात राजेश कुमार के प्रपत्रों की जांच कराई तो वह फर्जी होना पाए गए थे।

इसी जांच के आधार पर झांसी पुलिस द्वारा राजेश कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शुक्रवार को इस मामले में मंत्री असीम अरुण की गवाही के बाद अदालत ने राजेश कुमार को दोषी पाते हुए उसे 5 साल की सजा सुनाने के साथ सिपाही पर अर्थ दंड भी लगाया है।Full View

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