दिवाली पर देशभर में नहीं होगा धूम धड़ाका- बोला SC देश में पटाखों पर रोक
पटाखे एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध केवल दीपावली पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल इनके निर्माण और बिक्री पर बैन रहना चाहिए।
नई दिल्ली। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखे एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध केवल दीपावली पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल इनके निर्माण और बिक्री पर बैन रहना चाहिए। अकेले दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पटाखे बैन होने चाहिए।
मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने पटाखों को प्रतिबंधित करने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पिछले दिनों हमारी ओर से पटाखे को बैन करने के जो आदेश दिए गए थे, वह केवल दिल्ली भर के लिए नहीं थे। हमारा आदेश पूरे देश में पटाखे को प्रतिबंधित करने के लिए था।
अदालत ने कहा है कि हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ दिया था। लेकिन अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर पटाखे नहीं चलाने और पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए राजधानी दिल्ली और एनसीआर वाले नियम ही लागू होंगे। यानी पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।