प्रशासन ने शादी अनुदान प्राप्ति के लिए आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त किया जाता है।;
मुजफ्फरनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अधिकारी ने दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान किए जाने वाले अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।
मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी दीक्षा उपाध्याय ने बताया है कि दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त किया जाता है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
उन्होंने बताया है कि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले दंपति भारत के नागरिकों नागरिक हो और दंपति का स्थाई निवास हो या कम से कम 5 वर्ष से उसका अधिवासी हो।
उन्होंने बताया है कि दंपति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित ना किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।
उन्होंने बताया है कि दंपति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी ना हो, उसके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हो।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि 15000 रुपए और दंपति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि ₹20000 तथा दंपति में युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि 35 हजार रुपए होगी।
उन्होंने बताया है कि आवेदन की प्रक्रिया में आवेदन पत्र के साथ वर वधु के नवीनतम फोटोग्राफ दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले, सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड आदि होना जरूरी है।
उन्होंने बताया है कि योजना के अंतर्गत सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति को स्वयं प्रमाणित करते हुए विभागीय वेबसाइट www.divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मुजफ्फरनगर के दफ्तर में उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा है कि योजना के अंतर्गत अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन में संपर्क किया जा सकता है।