सुप्रीम कोर्ट का फैसला - महाराष्ट्र विधानसभा में कल होगा फ्लोर टेस्ट
महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया
मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर चल रही उठापटक के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कल फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। अब फ्लोर टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। शिवसेना की तरफ से बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
दरअसल महाराष्ट्र की महाअघाड़ी गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज शिवसेना के विधायकों ने विरोध का बिगुल बजा दिया था। इसके चलते पहले बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुजरात के सूरत में पहुंचे थे लेकिन उसके बाद फिर बागी विधायकों को वहां से असम के गुवाहाटी के रिसोर्ट में जाकर ठहर गया था। शिवसेना के बागी विधायक विधायकों ने शिवसना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था।
कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को फैसला लेने का अधिकार दे दिया था। जिस पर राज्यपाल ने महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय ले लिया था। जिसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में गई थी। ढाई घंटे से अधिक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने रात 9 बजे के बाद अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे कल महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना को बड़ा झटका लगा है।