दारू बेचने के लिए अब इस विभाग से भी लेना होगा लाइसेंस
शराब की दुकान चलाने के लिए अब लाइसेंस धारी को खाद्य विभाग से भी दारू बेचने का लाइसेंस लेना होगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब शराब रोजाना खाने पीने के सामान की कैटेगरी में आ गई है, जिसके चलते शराब की दुकान चलाने के लिए अब लाइसेंस धारी को खाद्य विभाग से भी दारू बेचने का लाइसेंस लेना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत इसी वर्ष से शासन द्वारा की जा रही है जिसके लिए विधिवत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग की ओर से जारी की गई नियमावली के अंतर्गत अब शराब को भी दैनिक जीवन में काम आने वाली खाने पीने की चीजों में शामिल कर लिया गया है जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान चलाने के लिए खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नये वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत के बाद शासन की ओर से इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एडीएम के मुताबिक दुकानदारों को शराब की बिक्री के अनुसार खाद्य विभाग को टैक्स भी देना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदार अपनी दुकानों के ऊपर दारू की बिक्री नहीं कर पाएंगे। शासन द्वारा सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को विधिवत इसकी जानकारी दे दी गई है। जिसके चलते अभी स्थानीय प्रशासन की ओर से इस प्रक्रिया को सरल एवं सुचारु बनाने बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। स्थानीय स्तर से यह प्रक्रिया ऑनलाइन कराने पर विचार किया जा रहा है।