लाउडस्पीकर विवाद-योगी का आदेश धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आए आवाज
सीएम की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की कतई अनुमति नहीं दी जाए
लखनऊ। राजधानी दिल्ली के जहांगीर पूरी इलाके में हुई हिंसा की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस अथवा शोभायात्रा के साथ ही माईक की आवाज को उसके परिसर के भीतर तक ही रखने का आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं सीएम की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की कतई अनुमति नहीं दी जाए।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि माइक की आवाज संबंधित धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी अथवा असुविधा नहीं हो। मुख्यमंत्री ने अपने आदेशों में कहा है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति अब कतई नहीं दी जाए।
मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व एवं त्योहार नागरिकों द्वारा मनाए जाएंगे। मौजूदा समय में रमजान का महीना चल रहा है और अगले दिनों में ईद का त्योहार तथा अक्षय तृतीया का पर्व एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे हालातों में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील बनकर रहना होगा।
थाना अध्यक्ष से लेकर पुलिस के एडीजी तक अगले 24 घंटों के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सतत संवाद अवश्य बनाएं।