CM का सख्त आदेश- अगले साल तक पटाखों के निर्माण व बिक्री पर बैन

दिल्ली में पटाखे की ऑनलाइन बिक्री एवं डिलीवरी पर भी लगाया गया यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

Update: 2024-09-09 12:33 GMT

नई दिल्ली। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की ओर से अगले साल की 1 जनवरी तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 जनवरी 2025 तक पटाखे की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर यह प्रतिबंध रहेगा।

सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से पिछले साल की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2025 तक राजधानी दिल्ली में पटाखे की ऑनलाइन बिक्री एवं डिलीवरी पर भी लगाया गया यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार की ओर से लागू किए गए प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 फॉक्स बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान का निर्माण कर रही है।

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