प्रशासन का फरमान- नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा नाम

नगर निगम के इस फरमान का विरोध करते हुए कलेक्टर को इस मामले की जानकारी दी है।

Update: 2024-10-02 11:59 GMT

रतलाम। नगर निगम की ओर से जारी किए गए फरमान के अंतर्गत नवरात्र महोत्सव मेले में दुकान लगाने वाले कारोबारियों को दुकान के बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान का संचालन करने वाले का नाम भी लिखना होगा। शहर काजी ने नगर निगम के इस फरमान का विरोध करते हुए कलेक्टर को इस मामले की जानकारी दी है।

नगर निगम की ओर से नवरात्र महोत्सव के मौके पर लगने वाले मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को अपनी दुकान के बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान का संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखने का फरमान जारी किया गया है।

रतलाम के कालिका माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव के दौरान 9 दिवसीय गरबा रास होता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहां पर लोग आते हैं। इस बार मंदिर परिसर में 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक 10 दिवसीय नवरात्रि मेला लगाया जा रहा है। जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कारोबारी बड़ी संख्या में यहां आकर अपनी दुकान लगाते हैं।

नगर निगम के इस फैसले को शहर काजी सैयद आसिफ ने तुगलकी फरमान बताते हुए कहा है कि ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से भी लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।

उन्होंने कहा है कि फैसले के विरोध की जानकारी कलेक्टर को दे दी गई है और सूचना के अधिकार के अंतर्गत रतलाम नगर निगम से ऑर्डर की कॉपी मांगी गई है। जिसके प्राप्त होते ही एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स दिल्ली की ओर से इस वापस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

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