हाईकोर्ट की नसीहत- हिजाब पर आंदोलन से अच्छा विद्यार्थी क्लास में जाएं
हाईकोर्ट में राज्य सरकार से शिक्षण संस्थाओं को पुनः खोलने का अनुरोध किया है।
नई दिल्ली। हिजाब मामले को लेकर चल रहे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आंदोलन कर रहे लोगों को बड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि वह कक्षाओं में हिजाब और भगवा सॉल पहनने जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय अपनी कक्षाओं में लौटे ताकि विद्यार्थियों के हितों की बेहतर सेवा हो सके। हिजाब विवाद के चलते राज्य में फिलहाल कालेजों को बंद कर दिया गया है।
शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की ओर से बृहस्पतिवार को राज्य के कुछ कालेजों में कक्षाओं के भीतर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए की गई सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक आदेश की विधिवत लिखित प्रति जारी कर दी गई है। हिजाब पर रोक के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार से शिक्षण संस्थाओं को पुनः खोलने का अनुरोध किया है। साथ ही अदालत की ओर से विद्यार्थियों को भी कक्षा के भीतर भगवा सॉल, गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक बाना यानि वस्त्र नहीं ले जाने को कहा गया है। अदालत ने कहा है कि छात्रों के हितों की पूर्ति उनके कक्षाओं में लौटने से ही बेहतर होगी, ना कि आंदोलन जारी रखने और शिक्षण संस्थानों को बंद करने से। अदालत ने कहा है कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष जल्द ही समाप्त हो रहा है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा दिक्षित एवं न्यायमूर्ति जे एम खाली शामिल है।