UP सरकार को SC की फटकार- बोली अदालत अस्पताल से बच्चा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।;
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने नवजात शिशु तस्करी के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए राज्यों के लिए कुछ जरूरी नियम जारी किये और कहा कि अगर किसी अस्पताल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका तुरंत लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने उत्तर प्रदेश में बच्चा तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि देशभर के सभी हाईकोर्ट अपने राज्यों के भीतर बच्चों की तस्करी से जुड़े सभी लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाए और सभी की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें।
अदालत ने देश की सभी हाई कोर्ट से कहा है कि बच्चा तस्करी के मामले में हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल से नवजात की तस्करी होती है तो सरकार को उसका लाइसेंस तुरंत रद्द करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होने पर हॉस्पिटल की जवाब दे ही होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के एक दम्पति ने चार लाख रुपए में तस्करी किया हुआ बच्चा खरीदा था क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था।
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।