ममता के शपथ लेते ही लगा मिनी लॉकडाउन-लोकल ट्रेनों पर लगाई रोक

दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खोली जा सकेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल में हुई

Update: 2021-05-05 10:50 GMT

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए राज्य में मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खोली जा सकेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल में हुई चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।   

बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 के हालातों को देखते हुए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है। राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही अपने काम पर मौजूद रहेंगे। निजी क्षेत्र को भी ूवर्क फ्रोम होम करने को कहा गया है। निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर रह सकते हैं। राज्य के भीतर तमाम शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ज्वेलरी की दुकानें दोपहर 12.00 बजे से लेकर 3.00 बजे तक की खुलेंगी। मिनी लॉकडाउन के तहत होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यभर में बैंक सवेरे 10.00 बजे से लेकर अपरान्ह 2.00 बजे तक ही खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बाजार व खुदरा दुकानें सवेरे 7.00 बजे से लेकर 10.00 बजे तक और फिर शाम को 5.00 बजे से 7.00 बजे तक खुलेगी। राज्य में 6 मई से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। मेट्रो रेल गाड़ियों में क्षमता से 50 फीसदी लोग ही यात्रा कर सकेंगे। 7 मई से राज्य के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को पिछले 72 घंटे की आरटीपीसीआर जी जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो लोग जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाएंग,े उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाईन किया जाएगा। बस अड्डों पर यात्रियोेेें की रैंडम जांच की जाएगी। यही नियम ट्रेन यात्रियों पर भी लागू रहेगा।

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