याकूब के बेटे की जमानत होगी निरस्त! थाने से हाईकोर्ट को भेजी रिपोर्ट
पुलिस ने इसकी वीडियोग्राफी कराकर मकान पर दोबारा से सील लगा दी थी।
मेरठ। बहुजन समाज पार्टी की मायावती सरकार में मंत्री रहे मीट कारोबारी हाजी याकूब के बेटे फिरोज की जमानत निरस्त कराने के लिए थाने की ओर से हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई है। गैंगस्टर के मामले में मकान की सील तोड़ने पर दर्ज हुई रिपोर्ट की बाबत हाईकोर्ट को पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है।
बुधवार को हुए एक बड़े घटनाक्रम के अंतर्गत जनपद पुलिस की ओर से मायावती सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा की जमानत निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई है। गैंगस्टर के मामले में सील किए गए मकान की सील तोड़ने पर हाजी याकूब के बेटे फिरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस के मुताबिक हाजी याकूब के बेटे फिरोज के दूसरे भाई की जमानत निरस्त कराने के लिए भी पुलिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन किया जाएगा
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ तकरीबन तीन दिन पहले कोतवाली थाने में मकान की सील तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ धारा 448 और 188 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। सीओ कोतवाली अमित राय की ओर से बताया गया है कि गैंगस्टर एक्ट में 14ं ऐ के अंतर्गत हाजी याकूब कुरैशी की कई संपत्तियों को पुलिस और प्रशासन द्वारा पिछले दिनों सील किया गया था। कोतवाली पुलिस को रविवार की रात तकरीबन 9.30 बजे याकूब कुरैशी के बड़े बेटे फिरोज के घर में होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को फिरोज अपने साथी शाह आलम, समीर और अफजाल के साथ घर के भीतर मौजूद मिला था। पुलिस ने इसकी वीडियोग्राफी कराकर मकान पर दोबारा से सील लगा दी थी।