मासूम भांजे की हत्या के आरोपी मामा को आजीवन कारावास
एक आरोपी को अपने नाबालिग भांजे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार का अर्थदंड लगाया
श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने आज एक आरोपी को अपने नाबालिग भांजे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के जैतसर थाना में छह मार्च 2016 को 10 वर्षीय बालक के अपने खेत से गायब हो जाने पर पिता ने अगले दिन 7 मार्च को प्रातः अपने ही साले नत्थूराम नायक (38) पर अपहरण का संदेह व्यक्त करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।
इधर-उधर तलाश करने पर पड़ोसियों ने बताया कि उसके बेटे को नत्थूराम ले गया है।पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अगले ही दिन बालक का शव पास के एक खेत में पड़ा मिला। आशंका हुई कि उसके साथ दुष्कृत्य किया गया है या दुष्कृत्य का प्रयास किया गया है। आरोपी नत्थूराम को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने घटना के दो हफ्तों के भीतर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। अभियोजन की ओर से 20 गवाह और 47 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए नत्थूराम नायक को अपहरण और दुष्कृत्य की धाराओं संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त कर दिया,लेकिन धारा 364 में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार का अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वार्ता