अपहरण के बाद किशोरी से शादी और रेप के मामले में 5 को उम्रकैद
सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गई 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ जबरन शादी करते हुए रेप करने के मामले में आरोपी पकड़ा गया
मुजफ्फरनगर। सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गई 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ जबरन शादी करते हुए रेप करने के मामले में आरोपी बाप और उसके तीन बेटों के साथ एक भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पांचों दोषियों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
सोमवार को जिला अदालत में विशेष पोक्सो अदालत में वर्ष 2015 की 26 जून को जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ जबरिया शादी करते हुए बलात्कार के मामले की सुनवाई की गई। अदालत के सामने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा एवं मनमोहन वर्मा ने जोरदार पैरवी की और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अदालत के सामने 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद विद्वान न्यायधीश बाबूराम ने इस मामले में आरोपी अंकुर, अंकित एवं पंकज पुत्र ऋषिपाल तथा इनके पिता ऋषि पाल पुत्र सौरभ तथा चाचा मैनपाल पुत्र सौरभ को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पाए गए पांचों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2015 की 26 जून को शामली जिले के थाना कांधला क्षेत्र के एक गांव में जब 15 वर्षीय बालिका सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई थी तो वहां से आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करके ले गए थे। बाद में अंकुश के साथ किशोरी की जबरन शादी कराई गई। अंकुश किशोरी को दिल्ली ने गया और किशोरी के साथ लगातार रेप की वारदातों को अंजाम दिया। जिससे पीड़िता बीमार हो गई।