नाबालिग से रेप के दोषी को मिली 20 साल की कैद-इतना हुआ जुर्माना

2018 की 15 जुलाई को 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने के बाद उसके साथ कई दिनों तक किए गए बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए

Update: 2022-08-20 12:33 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2018 की 15 जुलाई को 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने के बाद उसके साथ कई दिनों तक किए गए बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए पडौस के आरोपी युवक को अदालत की ओर से 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाए गए बलात्कारी के ऊपर 35000 रूपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शनिवार को जिला अदालत की विशेष पोक्सो कोर्ट में वर्ष 2018 की 15 जुलाई को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के तुलसीनगर में 14 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद पडौसी युवक विशाल द्वारा उसके साथ कई दिनों तक किए गए बलात्कार के मामले की सुनवाई की गई। विशेष अदालत पोक्सो की जज रीमा मल्होत्रा ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद विद्वान न्यायधीश रीमा मल्होत्रा ने विशाल को किशोरी के अपहरण व उसके साथ रेप का दोषी पाया। जिसके चलते उन्होंने धारा 376 के अंतर्गत दोषी पाये गये विशाल को 20 वर्ष की सजा एवं 20 हजार रूपये का जुर्माना तथा धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष कैद की सजा और 5000 रूपये का जुर्माना तथा धारा 366 के अंतर्गत 7 वर्ष कैद की सजा तथा 10000 रूपये के जुर्माने का फरमान सुनाया।

विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की रकम में से आधी धनराशि रेप पीड़िता किशोरी को दी जाएगी। उन्होंने आदेश दिया है कि जुर्माना अदा नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने तक अतिरिक्त रूप से कैद की सजा काटनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान ने पैरवी के दौरान आरोपी को सजा दिलाने के लिए कुल 6 गवाह अदालत के सामने पेश किए।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2018 की 15 जुलाई को थाना कोतवाली क्षेत्र के तुलसीनगर से 14 वर्षीय बालिका अपने घर से लापता हो गई थी। तलाश करने पर भी जब वह नहीं मिली तो तकरीबन 20 दिन बाद 5 अगस्त को पीड़िता जब आरोपी के चंगुल से मुक्त होकर घर लौटी तो उसने परिजनों को अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी दी।

पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक विशाल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई दिनों तक वह बलात्कार करता रहा। इस दौरान धमकी देकर उसे रोके रखा गया। मौका लगते ही वह भागकर अपने घर आ गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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