बच्ची की हत्या का मामला- कोर्ट ने सुनायी दोषी को मौत की सजा
लगभग पांच माह पुरानी वारदात के मामले में विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने स्थानीय निवासी सद्दाम को मृत्युदंड सुनाया।
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने सात वर्ष की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आज आरोपी सद्दाम को मृत्युदंड की सजा सुनायी। लगभग पांच माह पुरानी वारदात के मामले में विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने स्थानीय निवासी सद्दाम को मृत्युदंड सुनाया।
अभियोजन के अनुसार स्थानीय आजादनगर थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष 23 सितंबर को सद्दाम नाम का व्यक्ति सात साल की मासूम बच्ची को बुरी नीयत के साथ एक कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने धारदार हथियार से उस पर लगभग 29 वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।
इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया। उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। विशेष अदालत ने 31 जनवरी को आरोपी को दोषी पाया था और आज उसकी सजा तय की गयी।
इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने ट्वीट के जरिए कहा कि इंदौर में एक बालिका के साथ घटित अपराध के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा दी है और वे इस आदेश का स्वागत करते हैं। उन्होंने इस मामले में इंदौर पुलिस की विवेचना और लोक अभियोजक की अदालत में पैरवी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हम समाज और प्रदेश को महिला अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।