पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद के खिलाफ कोर्ट की फटकार पर मुकदमा दर्ज
इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदी देवताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को पढ़कर वह बुरी तरह से आहत हुई थी।
लखनऊ। सनातन एवं हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने राजधानी के वजीरगंज थाना प्रभारी को 7 दिन के भीतर सनातन और देवी देवताओं को निशाने पर रखने वाले पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की कॉपी अदालत में भेजने का निर्देश दिया है।
दरअसल राजधानी में रहने वाली अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी की ओर से अदालत में धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देते हुए कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2023 की 15 नवंबर को समाजवादी पार्टी के महासचिव एवं मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर एक न्यूज़ पेपर में प्रकाशित हुई थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदी देवताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को पढ़कर वह बुरी तरह से आहत हुई थी।
अधिवक्ता ने बताया है कि इससे पहले भी सोशल मीडिया के मुख्य प्लेटफार्म एक्स पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू एवं सनातनी धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट डाली जा चुकी है।
मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज थाना पुलिस से इस बाबत आख्या तलब की थी और इसके आधार पर हिंदू देवी देवताओं को निशाने पर रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। इंस्पेक्टर वजीरगंज दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक पूर्व मंत्री के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है।