गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बिभव ने मांगा मुआवजा- हाई कोर्ट में लगाई..
दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपनी याचिका दाखिल की है।;
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पीए रहे बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध होना बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजा मांगा है।
बुधवार को सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर मारपीट करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए बिभव कुमार ने अब दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपनी याचिका दाखिल की है।
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोपी बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अवैध होना बताते हुए इसके लिए उचित मुआवजे की डिमांड की है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बिभव कुमार ने कहा है कि जिस तरह गैर कानूनी तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वह धारा 41 ए का घोर उल्लंघन है।
बिभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को ही की जाए। बिभव कुमार ने याचिका में यह भी दावा किया है कि उसे जबरन दिल्ली पुलिस द्वारा कस्टडी में रखा गया है। लिहाजा जबरदस्ती कस्टडी में रखने के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिलाते हुए पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए।