जमीन के विवाद में की थी भाई की हत्या अब 2 सगे भाइयों को मिली उम्रकैैद

जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या करने के मामले में हमीरपुर जिले में अदालत ने दो सगे भाईयो को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

Update: 2022-07-27 03:56 GMT

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के सिसोलर क्षेत्र में चार साल पहले जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो सगे भाईयो को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार क्षेत्र के सिसोलर गांव में राकेश गुप्ता ने अपनी करीब 12 बीघे जमीन गांव के देवकरन यादव के यहा गिरवी रख दी थी। राकेश अविवाहित था और अपने भाईयो से अलग रहता था। जमीन को गिरवी रखने की बात राकेश के दोनों बड़े भाई रामविलास व मुन्नी लाल को नागवार गुजरी। उन्होंने छोेटे भाई राकेश गुप्ता (38) को काफी समझाया मगर वह नही माना। तभी 25 अक्टूबर 2018 को दोनों बड़े भाईयों ने राकेश के घर में घुसकर रस्सी से उसका गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद उन्होंने इसे फांसी का रुप देने के लिये शव को पास में स्थित एक कुएं मे रस्सी से लटका दिया।

मृतक के बड़े भाई रामविलास ने थाने में जाकर इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किये जाने की बात उजागर होने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने के बाद दोनाें भाईयों ने ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि इस मामले में पुलिस के आरोप पत्र के न्यायिक परीक्षण के बाद जिला जज डा. अनुपम गोयल की अदालत ने दोनों भाईयों को अपनी ही भाई की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा व दोनों को अलग अलग 1.20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

वार्ता

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