हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रदद
जिसके चलते 2010 के बाद से अभी तक जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट स संवैधानिक है।
कोलकाता। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले में वर्ष 2010 के बाद से अभी तक जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के इस बड़े आदेश से 5 लाख लोग प्रभावित होंगे।
कोलकाता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल में वर्ष-2010 के बाद से अभी तक जारी किए जा चुके पिछड़ा वर्ग जाति के प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश देते हुए कहा है कि प्रशासन ने ओबीसी सर्टिफिकेट को जारी करते समय नियमों का पालन नहीं किया है। जिसके चलते 2010 के बाद से अभी तक जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट स संवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें आदेशों से पहले नौकरी मिल चुकी है अथवा मिलने वाली है। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले से तकरीबन 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले लोग प्रभावित होंगे।