रोक की अर्जियां खारिज- जारी रहेगी जाति आधारित जनगणना
बिहार में कराई जा रही जातीय जनगणना को जायज करार देते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है।
नई दिल्ली। नीतीश कुमार सरकार की ओर से बिहार में कराई जा रही जातीय जनगणना को जायज करार देते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद राज्य में जातीय गणना का काम अब फिर से शुरू कराया जाएगा। मंगलवार को हाईकोर्ट ने बिहार में जातिगत गणना पर लगी रोक को हटाते हुए जातीय गणना के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार की नीतीश सरकार को जातीय जनगणना के मामले में बड़ी राहत हासिल हुई है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में जातीय गणना का काम अब फिर से सरकार द्वारा शुरू कराया जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीती 4 मई को जातिगत जनना के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जातीय जनगणना पर अस्थाई रोक लगा दी थी। हालांकि अब अदालत से नीतीश सरकार को हरी झंडी मिल गई है। हाईकोर्ट ने आज सुनाए फैसले में नीतीश कुमार सरकार के जातिगत गणना कराने के फैसले को सही करार दे दिया है। हाईकोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों को भारी आघात पहुंचा है।