शिफ्ट किये जा रहे बाहुबली धनंजय सिंह को रास्ते में ही मिली जमानत

बाहुबली की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट द्वारा इनकार कर दिए जाने की वजह से बाहुबली चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

Update: 2024-04-27 07:53 GMT

प्रयागराज। जौनपुर की जेल से बरेली के कारागार में शिफ्ट किये जा रहे पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को रास्ते में ही जमानत मिल गई है। पुलिस और प्रशासन बाहुबली को एंबुलेंस की सहायता से बरेली जेल में शिफ्ट करने जा रहा था। रास्ते में ही बाहुबली को जमानत मिलने की खबर आ गई। लेकिन बाहुबली की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट द्वारा इनकार कर दिए जाने की वजह से बाहुबली चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

शनिवार को तेजी के साथ किस्मत द्वारा खाए गए पलटे में जौनपुर की जेल से स्थानांतरित करते हुए बरेली ले जाए जा रहे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

शनिवार को हाई कोर्ट द्वारा जमानत मंजूर करने का फैसला उस समय आया जब बाहुबली को पुलिस प्रशासन जौनपुर से एंबुलेंस में लेकर बरेली जेल के लिए निकल चुका था। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी, फैसले के खिलाफ धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करते हुए अपनी सजा पर रोक लगाने के साथ जमानत की डिमांड की थी।

शनिवार को हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच द्वारा सुनाए गए फैसले में धनंजय सिंह की जमानत को मंजूरी दे दी गई, जबकि 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिसके चलते बाहुबली पूर्व सांसद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

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