आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत- रोक से इंकार
अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए अब्दुल्ला आजम की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली। राजनैतिक एवं सामाजिक तौर पर लगातार झटके पर झटके झेल रहे पूर्व मंत्री आजम खान को अब बेटे की दोष सिद्धि पर रोक के मामले में भी बड़ा झटका सहन करने को मजबूर होना पड़ा है। अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए अब्दुल्ला आजम की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी सरकार से जवाब जरूर मांगा गया है।
बुधवार को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोर का झटका दिया गया है। निचली अदालत द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने एवं भीड़ को हमला करने के लिए उकसाने के आरोप में दोषी करार दिए गए अब्दुल्ला आजम द्वारा दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।
परंतु उच्चतम न्यायालय ने दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दायर की गई याचिका की कॉपी यूपी सरकार को देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से अब जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई आगामी 5 अप्रैल को की जाएगी।